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Delhi Excise Policy Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और चनप्रीत सिंह को दी जमानत

Delhi Excise Policy Scam शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और स्वयंसेवक चनप्रीत सिंह को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत दी है। उधर सीएम केजरीवाल की याचिका पर भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Mon, 09 Sep 2024 03:39 PM (IST)
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हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और स्वयंसेवक चनप्रीत सिंह को जमानत दे दी। फाइल फोटो

पीटीआई, नई दिल्ली। Delhi High Court दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और स्वयंसेवक चनप्रीत सिंह को जमानत दे दी है।

सोमवार को न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने समीर महेंद्र को नियमित जमानत दे दी। 28 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किए गए समीर महेंद्र करीब दो साल बाद जेल से बाहर आएंगे। महेंद्रू के साथ ही अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के स्वयंसेवक चनप्रीत सिंह रयात को भी जमानत दे दी।

अदालत ने उक्त निर्णय जमानत देने से इन्कार करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली समीर महेंद्रू व चनप्रीत की अपील याचिका पर दिया। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि चनप्रीत सिंह रयात ने वर्ष 2022 के गोवा चुनावों में आप के अभियान के लिए नकद भुगतान का प्रबंधन किया और आप सरकार के साथ उसका संबंध था।

वहीं, ईडी ने आरोप लगाया कि आबकारी घाेटाला में बीआरएस नेता के कविता के साथ दक्षिण भारत के कई शराब कारोबारी शामिल थे। इसके लिए दक्षिण समूह द्वारा 100 करोड़ रुपये की आप को रिश्वत दी गई थी। ईडी ने दावा किया है कि रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल आप ने अपने चुनाव अभियान में किया गया था।

वहीं, जांच एजेंसी ने समीर महेंद्रू पर आरोप लगाया है कि आबकारी नीति में उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक है क्योंकि वह न केवल एक मादक पेय विनिर्माण इकाई चला रहा था बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उनके रिश्तेदारों के नाम पर कुछ खुदरा लाइसेंस के साथ थोक लाइसेंस भी दिया था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की, लेकिन मामले की सीबीआइ जांच की सिफारिश के बाद सितंबर 2022 के अंत में इसे रद कर दिया।

केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई

Delhi Excise Policy Case आबकारी शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज यानी सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

वहीं, नौ बार जारी समन के बावजूद पेश नहीं होने पर ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं, ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को जमानत को लेकर केजरीवाल और सीबीआई की ओर से जोरदार बहस की गई थी।

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केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई और जमानत देने की मांग की जबकि सीबीआई की ओर गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए कहा गया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और सीबाआई को जांच और गिरफ्तारी का अधिकार है।

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