Move to Jagran APP

Delhi Liquor Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, केजरीवाल की याचिका पर हुई सुनवाई

अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी द्वारा दायर शिकायत पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं ईडी ने याचिका पर प्राथमिक आपत्ति दर्ज कराई है।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Tue, 12 Nov 2024 01:12 PM (IST)
Hero Image
दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Liquor Scam शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को आप संरक्षक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

केजरीवाल ने याचिका में ईडी द्वारा दायर शिकायत पर भी सवाल उठाया गया है। कोर्ट ने याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं, ईडी ने याचिका पर प्राथमिक आपत्ति दर्ज कराई है। 19 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

न्यायालय ने विभव कुमार से जवाब मांगा

तीस हजारी स्थित सत्र अदालत ने राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस की याचिका पर आरोपित विभव कुमार से जवाब मांगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक गोयल ने मामले में दिल्ली पुलिस के मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से अनुरोध को भी खारिज कर दिया। अदालत ने मामले को 15 दिसंबर की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने सत्र अदालत से मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस ने सत्र अदालत में याचिका दायर पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची दाखिल करने और उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। विभव की ओर से पेश अधिवक्ता रजत भारद्वाज ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

अदालत ने 22 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था

उन्होंने दलील दी कि दिल्ली पुलिस की याचिका बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मजिस्ट्रेट अदालत ने 22 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह उन बयानों और दस्तावेज की सूची दाखिल करे, जिन पर पुलिस ने भरोसा नहीं किया है और अगली तारीख से पहले आरोपितों को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराए।

विभव कुमार को 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। दिल्ली पुलिस ने 16 जुलाई को उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

विभव ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश को दी चुनौती

वहीं, राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के पूर्व निजी सहायक विभव कुमार ने तीस हजारी स्थित सत्र अदालत में पुलिस की ओर से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी है।

यह भी पढ़ें- Agra News: गोदाम पर छापा मारने पहुंची टीम माल देखकर रह गई दंग, हरियाणा में भेजी जा रही थी नशीले इंजेक्शन की डोज

विभव के अधिवक्ता मनीष बैदवान ने मामले में सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर कर तर्क दिया कि नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के बजाय निरस्त आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत यांत्रिक तरीके से संज्ञान लिया गया था।

यह भी पढ़ें- गाजियाबाद के कोयो होटल में देह व्यापार का भंडाभोड़, चार लड़कियां बरामद; मौके से मिला आपत्तिजनक सामान

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।