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दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को किया खारिज, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अक्टूबर को पेश होने का दिया निर्देश

Delhi News दिल्ली में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग वाली केजरीवाल और अन्य की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य को तीन अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। अग्रवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने के बयान को लेकर बीजेपी नेता ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Mon, 23 Sep 2024 01:36 PM (IST)
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कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य की याचिका को खारिज किया। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में अग्रवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट में से काटने के बयान को लेकर बीजेपी नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। 

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में केजरीवाल की ओर से पेश अधिवक्ता ने आज यानी सोमवार को कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग वाली केजरीवाल और अन्य की याचिका को खारिज कर दिया है।

इसके बाद राउज ऐवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और अन्य को तीन अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।

अग्रवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने के बयान को लेकर बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था।