Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने पवन मुंजाल के खिलाफ जारी समन को किया रद्द

Delhi High Court News हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पवन कांत के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने हाईकोर्ट से निचली अदालत के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। उधर ईडी ने भी बड़ा आरोप लगाया था। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है?

By Ritika Mishra Edited By: Kapil Kumar Updated: Wed, 24 Jul 2024 06:57 PM (IST)
Hero Image
हाईकोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल को बड़ी राहत दी। सांकेतिक तस्वीर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा विदेशी मुद्रा से संबंधित दर्ज मामले में हीरो मोटोकार्प के अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने मुंजाल के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया।

निचली अदालत के आदेश को रद्द करने का किया था अनुरोध

मुंजाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों के लिए उनके खिलाफ जारी समन को निचली अदालत के जुलाई, 2023 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने इस आदेश के साथ-साथ एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) के समक्ष लंबित शिकायत को भी रद्द करने की अनुरोध किया था।

हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में डीआरआई द्वारा मुंजाल के खिलाफ दर्ज विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। मुंजाल की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत का आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया गया था।

यह भी पढ़ें- Farmer Protest: क्या खुलेगा शंभू बॉर्डर! सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, पंजाब व हरियाणा को दिए ये निर्देश

हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में उल्लेख किया था कि मुंजाल को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) ने उन्हीं तथ्यों के आधार पर दोषमुक्त किया था और यह बात निचली अदालत के समक्ष उजागर नहीं की गई थी।

डीआरआई ने वर्ष 2022 में मुंजाल, एसईएमपीएल नामक एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता कंपनी, अमित बाली, हेमंत दहिया, केआर रमन और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा को ले जाने व अवैध निर्यात करने के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।

यह भी पढ़ें- इसमें तीसरे बच्चे का क्या दोष? मां बनी महिला को मैटरनिटी लीव नहीं देने पर हाईकोर्ट सख्त

पूरा मामला मुख्य रूप से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) की एक जांच शाखा डीआरआई के आरोप पत्र से सामने आया है, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 (शुल्क की चोरी या निषेध) के तहत दिल्ली की एक अदालत में दायर किया गया था।

ईडी ने लगाया था ये आरोप

ईडी ने आरोप लगाया है कि साल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसईएमपीएल) ने वर्ष 2014-2015 से 2018-2019 की अवधि के दौरान विभिन्न देशों को लगभग 54 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से निर्यात किया। जिसका उपयोग पवन कांत मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया।

आपके शहर की तथ्यपूर्ण खबरें अब आपके मोबाइल पर