Delhi High Court: CM आवास के रिनोवेशन मामले में HC ने सुरक्षित रखा फैसला, PWD अफसरों पर खड़े हुए थे सवाल
Delhi High Court लाेक निर्माण विभाग के छह अधिकारियों के खिलाफ अगली सुनवाई तक कठोर कदम उठाने पर अंतरिम रोक लगाने के एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली सरकार की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। दो घंटे तक चली जिरह के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा पीठ ने कहा कि अदालत मामले पर निर्णय सुनाएगी।
By Jagran NewsEdited By: Prince SharmaUpdated: Wed, 20 Sep 2023 05:00 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। लाेक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के छह अधिकारियों के खिलाफ अगली सुनवाई तक कठोर कदम उठाने पर अंतरिम रोक लगाने के एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली सरकार की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया।
करीब दो घंटे तक चली जिरह के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि अदालत मामले पर अपना निर्णय सुनाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में नियमों के घोर उल्लंघन अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
15 सितंबर को पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के आवेदन पर एकल पीठ ने अगली सुनवाई तक किसी भी प्राधिकारी को उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
17 अगस्त को दिया गया था यह बयान
अदालत ने कहा था कि 17 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई पर स्थायी अधिवक्ता ने बयान दिया था कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। इसके कारण अदालत ने अंतरिम आदेश पारित नहीं किया था, लेकिन प्रतिवादी अपने बयान पर कायम न रहते हुए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध उल्लंघनात्मक कदम उठाया।ऐसे में 12 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई कठोर कदम उठाने पर रोक लगाती है।
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