Terror Funding Case: नईम खान की जमानत याचिका पर NIA को नोटिस जारी, दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किए गए नईम खान की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया है। नईम ने दिसंबर 2022 में जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी है।
By Jagran NewsEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Thu, 02 Feb 2023 11:14 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किए गए नईम खान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि नईम खान ने दिसंबर 2022 में जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी है।
गौरतलब है कि एनआईए ने कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने के आरोप में नईम खान को जुलाई 2017 में गिरफ्तार किया था और अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 23 मार्च तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।
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बता दें कि इससे पहले नवंबर 2022 में कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान नईम खान ने अपनी जमानत याचिका को लेकर तर्क दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा को आदर्श नहीं मानता या उसकी उपेक्षा नहीं करता है और हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए प्यार से काम करता रहा है और कश्मीर के लोगों के लिए शांति लाने की कोशिश कर रहा था। जबकि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि वह कश्मीर घाटी में अशांति के पीछे प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक था।
बता दें कि इससे पहले नवंबर 2022 में कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान नईम खान ने अपनी जमानत याचिका को लेकर तर्क दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा को आदर्श नहीं मानता या उसकी उपेक्षा नहीं करता है और हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए प्यार से काम करता रहा है और कश्मीर के लोगों के लिए शांति लाने की कोशिश कर रहा था। जबकि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि वह कश्मीर घाटी में अशांति के पीछे प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक था।
नोट- ये स्टोरी अभी-अभी ब्रेक हुई है। खबर से संबंधित तथ्य जुटाए जा रहे हैं और जैसे-जैसे नए तथ्य आते जाएंगे, खबर को अपडेट किया जाता रहेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें।
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