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स्पाइसजेट ने बकाया भुगतान के लिए सहमत अंतरिम व्यवस्था का उल्लंघन किया: हाईकोर्ट

Delhi High Court दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को इंजन पट्टेदारों को भुगतान में चूक के चलते विमान के तीन इंजन बंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि एयरलाइन ने बकाया भुगतान के लिए सहमत अंतरिम व्यवस्था का उल्लंघन किया है। स्पाइसजेट की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए परिचालन निर्देशों में बाधा नहीं डालेगा।

By Ritika Mishra Edited By: Geetarjun Updated: Wed, 11 Sep 2024 10:23 PM (IST)
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स्पाइसजेट ने बकाया भुगतान के लिए सहमत अंतरिम व्यवस्था का उल्लंघन किया: हाईकोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को किफायती एयरलाइन स्पाइसजेट (Airline SpiceJet) को इंजन पट्टेदारों को भुगतान में चूक के लिए विमान के तीन इंजन बंद करने के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि एयरलाइन ने बकाया भुगतान के लिए सहमत अंतरिम व्यवस्था का उल्लंघन किया है।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर व अमित बंसल की पीठ ने विमान के तीन इंजन बंद करने व पट्टेदारों को सौंपने के एकल न्यायाधीश पीठ के 14 अगस्त के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया व इसके खिलाफ स्पाइसजेट की अपीलों का निपटारा कर दिया।

पीठ ने कहा कि वो एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए परिचालन निर्देशों में बाधा डालने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

स्पाइसजेट ने नहीं किया है भुगतान

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि स्पाइसजेट की अपील इस कहावत का प्रतीक हैं कि मूर्ख संपत्ति बनाते हैं और बुद्धिमान लोग उनका उपयोग करते हैं। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि स्पाइसजेट ने पिछले और वर्तमान बकाया बकाया का भुगतान नहीं किया है। पीठ ने कहा कि यह तथ्य कि स्पाइसजेट की वित्तीय स्थिति कमजोर है, उसके आचरण और अदालत में उसकी ओर से लिए गए रुख से स्पष्ट है।

पीठ ने कहा कि इस समय स्पाइसजेट जिस स्थिति में है, टीम फ्रांस और सनबर्ड फ्रांस को अपने इंजन या इंजन-लीज समझौतों के तहत देय धनराशि के बिना ही रहना पड़ सकता है। इसलिए, टीम फ्रांस और सनबर्ड फ्रांस के दृष्टिकोण से धन के रूप में मुआवजा संभव नहीं लगता है।

पीठ ने कहा कि यदि पट्टेदारों को इस स्तर पर अपने संविदात्मक अधिकारों का प्रयोग करने से रोका जाता है, तो वे संभवत अपनी दोनों संपत्तियां, यानी इंजन और धन खो सकते हैं।

स्पाइसजेट ने 14 अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे 16 अगस्त तक तीन इंजन बंद करने व 15 दिनों के भीतर उन्हें पट्टेदारों - टीम फ्रांस 01 एसएएस व सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

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