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'यह समझ नहीं आता कि...' केजरीवाल को जमानत देने के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, जेल में ही रहेंगे CM

Arvind Kejriwal Bail Plea दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला (Delhi Excise Policy 2021-22) अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। इस दौरान निचली अदालत द्वारा दी जमानत के फैसले पर रोक लगा दी है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को अनुचित बताया।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Updated: Tue, 25 Jun 2024 04:03 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को मिली जमानत पर लगाई रोक।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला (Delhi Excise Policy 2021-22) अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। इस दौरान निचली अदालत द्वारा दी जमानत के फैसले पर रोक लगा दी है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को अनुचित बताया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी कि भारी भरकम सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है। कोर्ट ने कहा कि  निचली अदालत का रुख यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा सुनवाई के दौरान कहा कि यह समझ में नहीं आता कि एक ओर अवकाश न्यायाधीश (निचली अदालत) ने आदेश पारित करते समय हजारों पृष्ठों वाले संपूर्ण दस्तावेजों को देखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और दूसरी ओर, पैरा संख्या 36 में अवकाश न्यायाधीश ने कैसे उल्लेख किया है कि पक्षों की ओर से उठाए गए प्रासंगिक तर्कों और विवादों से निपटा गया है।

निचली अदालत को ईडी को जमानत याचिका पर उचित बहस का मौका दिया जाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए की अनिवार्य शर्तों को निचली अदालत में पूरी तरह से जिरह नहीं किया गया। कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय पर रोक लगा दी।

20 जून को मिली थी जमानत

गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वैकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीएम केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी और यह भी कहा था कि वह एक लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं। वहीं ईडी ने कोर्ट के इस फैसले का लगातार विरोध किया। ईडी शुक्रवार सुबह ही दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने कहा, "मैं दो-तीन दिन के लिए ऑर्डर रिजर्व रख रहा हूं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगी रहेगी। अब फैसला मंगलवार को आएगा। इसके बाद मंगलवार को दिए आदेश में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी।

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