Delhi: शैक्षिक सामग्री वितरित करने वाले मोबाइल नंबरों को निष्क्रिय करे वॉट्सऐप: हाईकोर्ट
बिना अनुमति लिए अपना कॉलेज से संबंधित शैक्षिक सामग्री वितरित करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने वॉट्सऐप से कुछ मोबाइल नंबरों को निष्क्रिय करने का आदेश दिया है। जैनेमो प्राइवेट लिमिटेड के एक मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने कई संस्थाओं के वादी की सामग्री को किसी भी इलेक्ट्रानिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड साझा करने के साथ ही बेचने पर रोक लगा दी।
By Vineet TripathiEdited By: GeetarjunUpdated: Sun, 01 Oct 2023 08:08 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिना अनुमति लिए ''अपना कॉलेज'' से संबंधित शैक्षिक सामग्री वितरित करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने वॉट्सऐप से कुछ मोबाइल नंबरों को निष्क्रिय करने का आदेश दिया है। जैनेमो प्राइवेट लिमिटेड के एक मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने कई संस्थाओं के वादी की सामग्री को किसी भी इलेक्ट्रानिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड, साझा करने के साथ ही बेचने पर रोक लगा दी। जैनेमो उम्मीदवारों को ''अपना कॉलेज'' प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्लेसमेंट प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करता और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।
अदालत ने माना कि वादी की कंपनी कॉपीराइट कानून के तहत पाठ्यक्रम सामग्री पर स्वामित्व रखती है। अदालत ने इसके साथ ही मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को आपत्तिजनक चैनलों को ब्लॉक करने और इसे संचालित करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के विवरण की जानकारी पेश करने को कहा।
वादी कंपनी ने तर्क दिया था कि कई व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा 500 रुपये से एक हजार रुपये तक की फीस पर छात्रों को वॉट्सऐप, टेलीग्राम और यूट्यूब पर इसकी मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री और वीडियो दूसरों के बीच प्रसारित कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि पाठ्यक्रम सामग्री को आनलाइन ड्राइव पर अपलोड करके उपलब्ध कराया गया था।
इस पर पीठ ने कहा कि अगर प्रतिवादियों को कॉपीराइट सामग्री का प्रसार करने से नहीं रोका गया तो वादी को भारी आर्थिक नुकसान होगा।
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