बिच्छू से की थी PM मोदी की तुलना, अब कांग्रेस नेता शशि थरूर पर चलेगा मानहानि का केस; दिल्ली HC से नहीं मिली राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना बिच्छू से करने वाले बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। थरूर ने नवंबर 2018 में बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल में यह बयान दिया था। भाजपा नेता राजीव बब्बर ने मानहानि का मामला दायर करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने थरूर को समन जारी किया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना बिच्छू से करने वाले बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति अनुप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने मामले को रद्द करने की थरूर की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा मानहानि का मामला दायर करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने थरूर को समन जारी किया था। थरूर ने नवंबर 2018 में बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल में यह बयान दिया था।
कोर्ट से थरूर ने क्या की थी मांग
बता दें, थरूर के बयान को लेकर भाजपा नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस रद्द कराने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी। साथ ही हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2019 को निचली अदालत द्वारा शशि थरूर को जारी किए गए समन पर भी रोक लगा दी थी। अब कोर्ट ने शशि थरूर की याचिका खारिज कर दी है।
थरूर के किस बयान पर मचा था बवाल
शशि थरूर ने कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। आप उन्हें अपने हाथ से नहीं हटा सकते और आप उन्हें चप्पल से भी नहीं मार सकते। थरूर ने कहा था कि अगर आप बिच्छू को छूने की कोशिश करेंगे, तो आपको डंक लगेगा, लेकिन अगर आप चप्पल से शिवलिंग को मारेंगे, तो यह आस्था के सभी पवित्र सिद्धांतों को कमजोर कर देगा।