'कीचड़ उछालने की नहीं दी जा सकती इजाजत', मानहानि मामले में केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही को रद करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 2018 में दिल्ली भाजपा के नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। बब्बर ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं पर भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा रद करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों को सच्ची और सही जानकारी जानने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक दलों को कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
अदालत ने कहा कि भाजपा के खिलाफ आप नेताओं के आरोप मानहानिकारक हैं और अनुचित राजनीतिक लाभ लेने के लिए आरोप लगाए गए थे। भाजपा नेता राजीव बब्बर ने वर्ष 2018 में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाने पर मानहानि मुकदमा दायर किया था।
केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने मुकदमा रद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
क्या है मामला
बब्बर ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं पर भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाया है। पार्टी (भाजपा) दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख नाम हटाने के लिए जिम्मेदार थी, जिससे मुख्य रूप से 'बनिया', मुस्लिम और अन्य मतदाता प्रभावित हुए।ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट से AAP को एक दिन में दो गुड न्यूज, विजय नायर के बाद बिभव कुमार को मिली जमानत
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