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Delhi Riots 2020: दंगे की साजिश रचने के लिए हुई थी बैठक, पैसे से लेकर पेट्रोल बम जुटाने तक पर हुई चर्चा

दिल्ली दंगा से जुड़े बड़े आपराधिक साजिश रचने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपित सलीम मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सलीम उस बैठक का हिस्सा था जिसमें हिंसा व आगजनी की बातें खुले तौर पर चर्चा की गई थीं। कोर्ट ने कहा कि आरोपित की जमानत याचिका का काेई आधार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

By Vineet Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Tue, 23 Apr 2024 11:15 AM (IST)
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Delhi Riots: दंगे की साजिश रचने की बैठक में ही बनी थी बड़ी योजनाएं (File Photo)

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा से जुड़े बड़े आपराधिक साजिश रचने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपित सलीम मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सलीम उस बैठक का हिस्सा था, जिसमें हिंसा व आगजनी की बातें खुले तौर पर चर्चा की गई थीं।

अदालत ने कहा कि बैठक में धन जुटाने से लेकर लोगों को मारने के लिए हथियार व पेट्रोल बम की व्यवस्था व संपत्ति व सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाने की भी हुई थी चर्चा।

जमानत याचिका का काेई आधार नहीं- कोर्ट

अदालत ने कहा कि रिकार्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि सह-आरोपित ने साजिश रचने व अपराध करने का हिस्सा था, ऐसे में आरोपित की जमानत याचिका का काेई आधार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

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