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Swati Maliwal Case: क्या अवैध है बिभव कुमार की गिरफ्तारी? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Swati Maliwal Assault Case दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Updated: Mon, 08 Jul 2024 04:03 PM (IST)
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बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला।

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी और पूर्व निजी सहायक बिभव कुमार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है। पुलिस ने बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में गिरफ्तार किया है। अभी वो न्यायिक हिरासत में हैं।

16 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत अदालत ने 16 जुलाई तक बढ़ा दी।

दिल्ली पुलिस ने उसकी हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया था। बिभव पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। उसे दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

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