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केजरीवाल को वकीलों से अतिरिक्त मीटिंग के लिए मिलेगी इजाजत? याचिका पर दिल्ली HC ने तिहाड़ से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकातों की मांग की है। वह दिल्ली आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। आबकारी मामले में ईडी ने दिल्ली सीएम को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

By Agency Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Mon, 08 Jul 2024 01:45 PM (IST)
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केजरीवाल ने वीसी के जरिए वकीलों से दो और बैठक करने की मांग की है। (फाइल फोटो)
एएनआई, नई दिल्ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी कानूनी टीम के साथ दो और कानूनी बैठकों की मांग करने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल और ईडी से जवाब मांगा है।

निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ देश भर में 35 मामले चल रहे हैं और कानूनी रणनीति तैयार करने के लिए उन्हें अपनी टीम के साथ बैठक की जरूरत है।

पांच दिन में देना होगा जवाब

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने पांच दिन में जवाब मांगा है। मामले को 15 जुलाई को बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

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वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि आवेदक अपने वकील से अतिरिक्त कानूनी मुलाकातों की मांग कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी ओर, ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन पेश हुए और उन्होंने भी जवाब दाखिल करना चाहा।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने आपत्ति जताई और कहा कि ईडी इस अर्जी में पक्ष नहीं है। इस बीच, जेल अधिकारियों के वकील भी पेश हुए और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने उन्हें समय दे दिया।

केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 10 अप्रैल और 1 जुलाई को पारित आदेशों को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अपने वकील से दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकातें देने से मना कर दिया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जुलाई को केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकातें देने से मना कर दिया था।

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