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नर्सिंग कोर्स में सिर्फ महिलाओं को एडमिशन क्यों? Delhi HC ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से नर्सिंग कोर्स में सिर्फ महिलाओं को दाखिला देने को लेकर उनका पक्ष पूछा है। हाईकोर्ट में एम्स गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी (ऑनर्स) कोर्स में सिर्फ महिलाओं को दाखिला देने के प्रावधान को याचिका डालकर चुनौती दी गई है।

By Jagran NewsEdited By: Pooja TripathiUpdated: Tue, 28 Nov 2023 02:40 PM (IST)
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हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से नर्सिंग कोर्स में सिर्फ महिलाओं को दाखिला देने को लेकर उनका पक्ष पूछा है।

हाईकोर्ट में एम्स, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी (ऑनर्स) कोर्स में सिर्फ महिलाओं को दाखिला देने के प्रावधान को याचिका डालकर चुनौती दी गई है।

इसी याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों से पूछा है कि नर्सिंग कोर्स में सिर्फ महिलाओं को दाखिला क्यों दिया जा रहा है।

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