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Delhi Riots 2020: पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली दंगा के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने के आरोपित शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। शाहरुख पठान को साल 2020 में गिरफ्तार किया गया था वह तब से ही जेल में है। उस पर साल 2020 के फरवरी माह में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान पुलिस पर पिस्टल तानने के साथ ही अन्य आरोप भी लगे हैं।

By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi Updated: Thu, 29 Feb 2024 12:25 PM (IST)
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शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर कोर्ट ने मांगा दिल्ली पुलिस से जवाब। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने के आरोपित शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर सुनवाई 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। पठान ने जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी है।

अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगा

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस ज्योति सिंह ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने के साथ ही शाहरुख पठान के केस में कार्रवाई कहां तक पहुंची है उसकी भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

यह भी कहा गया कि मामले के ट्रायल में देरी की गई और अब तक 90 में से दो गवाहों की गवाही हुई है, जबकि शाहरुख चार साल से कैद में है।

ट्रायल में देरी को बनाया जमानत मांगने का आधार

14 दिसंबर 2023 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख की जेल के अंदर की गतिविधि और गिरफ्तार होने से पहले के व्यवहार को लेकर जमानत देने से इनकार कर दिया था।

शाहरुख के वकील खालिद अख्तर ने ट्रायल शुरू होने में देरी को आधार बनाते हुए जमानत की मांग की थी।

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