कोयला ब्लॉक आवंटन प्रकरण: विजय दर्डा और देवेंद्र दर्डा को मिली राहत, हाईकोर्ट ने चार साल की सजा निलंबित की
कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और व्यवसायी मनोज कुमार जयसवाल को बड़ी राहत दी है। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित निचली अदालत की पूर्व अनुमति के बिना वह देश नहीं छोड़ेंगे और मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को धमकी नहीं देंगे।
By Jagran NewsEdited By: Jeet KumarUpdated: Wed, 27 Sep 2023 04:29 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता: छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और व्यवसायी मनोज कुमार जयसवाल को बड़ी राहत दी है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने तीनों की दोषसिद्धि और चार-चार साल कारावास की सजा को चुनौती देने वाली अपीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि मामला लंबित रहने तक सजा को निलंबित किया जाता है।
अदालत ने ये भी दिए आदेश
साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित निचली अदालत की पूर्व अनुमति के बिना वह देश नहीं छोड़ेंगे और मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे।यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामला: कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा को चार साल की सजा
इसके साथ ही अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती के आधार पर सजा निलंबित कर दी। हाई कोर्ट ने 28 जुलाई को दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली दर्डा समेत तीनों अपीलकर्ताओं की चुनौती याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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