HC का दिल्ली सरकार को आदेश, पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी समय पर दी जाए
Delhi News इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (Electric Two Wheeler) के लिए बीमा कवर अनिवार्य बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी समय पर वितरित की जाए।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (Electric Two Wheeler) के लिए बीमा कवर अनिवार्य बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी समय पर वितरित की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर अनिवार्य बीमा कवर, दोपहिया वाहनों पर हेलमेट लगाने और अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई के मौजूदा नियम पहले से ही लागू हैं।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दायर की गई जनहित याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह दो समाचारों पर आधारित है ओर मुद्दे काफी हद तक अप्रमाणित हैं। अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता ने कुछ शोध किया होता तो उसे स्पष्ट हो जाता कि इन मुद्दों पर कानूनों, नियमों और अधिसूचनाएं पहले से मौजूद हैं।
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संयम बरतने की दी सलाह
अदालत ने साथ ही इस तरह की याचिका भविष्य में दायर करने से पहले संयम बरतने की सलाह दी। याचिकाकर्ता व अधिवक्ता रजत कपूर ने कहा था कि मौजूद प्रविधान इलेक्ट्रिक वाहन पर लागू नहीं होते हैं।
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