Twitter अकाउंट सस्पेंड करने के खिलाफ याचिका खारिज, दिल्ली HC ने शिकायतकर्ता पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
ट्विटर अकाउंट बंद करने के खिलाफ याचिका में शिकायतकर्ता ने कहा कि अकाउंट बंद होने से वह अपने फॉलोअर्स से पूरी तरह से कट गए हैं। आवेदन में कहा गया था कि मस्क का बोलने की स्वतंत्रता को लेकर अलग रुख है ऐसे में उनका पक्ष आना चाहिए।
By Vineet TripathiEdited By: Aditi ChoudharyUpdated: Fri, 04 Nov 2022 10:52 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। ट्विटर अकाउंट निलंबित करने के खिलाफ नए मालिक एलन मस्क को पक्षकार बनाने की मांग को लेकर दायर हुई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने याचिका को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में ट्विटर पेश हो रहा है, ऐसे में इस आवेदन को दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है। इसे खारिज किया जाता है।
बता दें कि याचिकाकर्ता ने ट्विटर अकाउंट निलंबित किए जाने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि अकाउंट बंद किए होने से वह अपने 1.5 लाख फॉलोअर से पूरी तरह से कट गए हैं। आवेदन में कहा गया था कि मस्क का बोलने की स्वतंत्रता को लेकर अलग रुख है, ऐसे में उनका पक्ष आना चाहिए।Delhi News: ट्विटर अकाउंट निलंबित होने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे अभिजीत अय्यर मित्रा
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