Move to Jagran APP

गार्गी कॉलेज छेड़छाड़ मामले में केंद्र, CBI और पुलिस को नोटिस, HC ने मांगा जवाब

गार्गी महिला कॉलेज छेड़छाड़ मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

By Mangal YadavEdited By: Updated: Mon, 17 Feb 2020 11:02 AM (IST)
Hero Image
गार्गी कॉलेज छेड़छाड़ मामले में केंद्र, CBI और पुलिस को नोटिस, HC ने मांगा जवाब
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कथित छेड़छाड़ के मामले में सीबीआइ से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआइ और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इन सभी को 30 अप्रैल को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।

बता दें कि अदालत की निगरानी में सीबीआइ से जांच कराने के लिए वकील मनोहर लाल शर्मा ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था।

गार्गी कॉलेज छेड़छाड़ मामले में एक और गिरफ्तार

गार्गी कॉलेज के वार्षिक महोत्सव में छात्राओं से छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में हौजखास थाना पुलिस ने रविवार को एक और आरोपित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपित दिल्ली का ही निवासी है। पुलिस अब तक 15 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।

डीसीपी दक्षिणी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में रविवार को एक आरोपित को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने उसके घर, दोस्तों व रिश्तेदारों के यहां भी छापेमारी की थी।आरोपित को उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपित की पहचान कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने से हुई।

गत छह फरवरी को गार्गी कॉलेज में वार्षिकोत्सव में अज्ञात लोगों की भीड़ ने जबरन प्रवेश कर लिया था। भीड़ में मौजूद लोगों ने कॉलेज परिसर में छात्राओं से न केवल छेड़छाड़ की, बल्कि उन्हें धमकी देने के साथ-साथ उनके साथ अश्लील हरकतें भी की। छात्राओं ने घटना के दो दिन बाद सोशल मीडिया पर कॉलेज परिसर में हुई घटना की जानकारी दी। जिसके बाद इसका विरोध शुरू हुआ और कॉलेज-प्रशासन ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की।

 दिल्‍ली-एनसीआर की खबरों को पढ़ने के लिए यहां करें क्‍लिक

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।