'जिस थाने में दर्ज कराया केस, उस इलाके में लगाएं 50 पौधे', पड़ोसियों की लड़ाई में दिल्ली HC का अनोखा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि लगाए गए पौधे के संबंध में संबंधित जांच अधिकारी/एसएचओ की रिपोर्ट के साथ तस्वीरें आठ सप्ताह के भीतर अदालत में दाखिल की जाएं। अदालत ने कहा कि पौधों/पेड़ों का रखरखाव संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। पेड़ लगाने के निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में याचिकाकर्ता को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास 25 हजार रुपये जमा कराना होगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पार्कों में 50 पौधे लगाने का आदेश देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने समझौता के आधार पर दोनों पक्षों के बीच हुई प्राथमिकी को रद्द कर दिया।
याचिकाकर्ता ओम कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने आरोपित परिवार के सदस्यों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि पौधे तीन फीट ऊंचाई तक हों और इन्हें सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र में लगाए जाएं। अदालत ने नोट किया कि इसी थाने में प्राथमिकी हुई थी।
असफल रहने पर लगेगा 25 हजार का जुर्माना
अदालत ने निर्देश दिया कि लगाए गए पौधे के संबंध में संबंधित जांच अधिकारी/एसएचओ की रिपोर्ट के साथ तस्वीरें आठ सप्ताह के भीतर अदालत में दाखिल की जाएं। अदालत ने कहा कि पौधों/पेड़ों का रखरखाव संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। पेड़ लगाने के निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में याचिकाकर्ता को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास 25 हजार रुपये जुर्माना के रूप में जमा कराना होगा।पड़ोसियों ने ईंट से किया हमला
याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसके पड़ोसियों ने उस पर ईंटों से हमला किया था। यह भी आरोप लगाया था कि जब उसका भाई और पिता बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। हालांकि, दोनों पक्षाें ने आपसी समझौता से मामला सुलझा लिया था।ये भी पढ़ें- कल आएगा केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला, एक दिन पहले ED पहुंची सुप्रीम कोर्ट; किया विरोध
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