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वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, चीनी नागरिक को ED रिमांड पर भेजने के निर्णय को दिल्ली HC ने रखा बरकरार

चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग को तीन दिन के ईडी कस्टडी में भेजने के निचली अदालत के निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कुआंग की याचिका को खारिज कर दिया।

By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Sun, 15 Oct 2023 12:29 AM (IST)
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चीनी नागरिक को ED रिमांड पर भेजने के निर्णय को दिल्ली HC ने रखा बरकरार।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग को तीन दिन के ईडी कस्टडी में भेजने के निचली अदालत के निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कुआंग की याचिका को खारिज कर दिया।

कुआंग ने रिमांड से जुड़े निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी थी। अदालत ने नोट किया कि गिरफ्तारी और रिमांड आवेदन के आधार के अनुसार याचिकाकर्ता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और अपराध की आय प्राप्त करने और उसका दुरुपयोग करने में शामिल था।

शुक्रवार को निचली अदालत ने कुआंग की तीन दिन की रिमांड बढ़ा दी थी। 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए कुआंग रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई है।

साथ ही उनकी गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए, PMLA) के प्रविधान के विरुद्ध की गई है। उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया था। अदालत ने कुआंग समेत चार लोगों को रिमांड पर भेजा था।

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