अरविंद केजरीवाल के लिए गया दिल्ली हाईकोर्ट, याचिकाकर्ता वकील को मांगनी पड़ी माफी; ये था मामला
Delhi High Court दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक वकील पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने को माफ कर दिया। वकील ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल सरकार चलाने के लिए उचित व्यवस्था की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता वकील ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक वकील पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने को माफ कर दिया। वकील ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल सरकार चलाने के लिए उचित व्यवस्था की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी।
कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता वकील ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। उसे दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के निर्देशों पर सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने साथ ही वकील को निर्देश किया कि अगर वह आगे कभी कोई याचिका दायर करता है तो उसे लागत आदेश के साथ ही छूट आदेश की एक प्रति (कॉपी) भी देनी होगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, चूंकि याचिकाकर्ता अपनी गलती स्वीकार करता है, इसलिए उस पर लगाया गया 1 लाख रुपये का जुर्माना माफ किया जाता है। उसे डीएसएलएसए के निर्देशों के अनुसार सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया जाता है।
हाईकोर्ट ने 8 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाने के लिए उचित व्यवस्था की मांग करने वाली वकील की जनहित याचिका को 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया था। वकील ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को केजरीवाल के इस्तीफे के लिए कोई भी अनुचित दबाव डालने से रोकने की भी मांग की थी।
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