शरजील इमाम समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका दोबारा सुनवाई करेगा HC, दिल्ली दंगा से जुड़े साजिश रचने का मामला
दिल्ली दंगा (Delhi Riots) से जुड़े साजिश रचने के मामले में जेएनयू पूर्व छात्र शरजील इमाम समेत अन्य आरोपितों की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल के मणिपुर स्थानांतरण होने के बाद मामला दूसरी अदालत में भेजा गया था। बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने कहा कि प्रत्येक मामले पर अगल-अलग सुनवाई होगी।
By Vineet TripathiEdited By: GeetarjunUpdated: Wed, 01 Nov 2023 11:34 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा (Delhi Riots) से जुड़े साजिश रचने के मामले में जेएनयू पूर्व छात्र शरजील इमाम समेत अन्य आरोपितों की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल के मणिपुर स्थानांतरण होने के बाद मामला दूसरी अदालत में भेजा गया था। बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने कहा कि प्रत्येक मामले पर अगल-अलग सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए दिल्ली पुलिस व अभियुक्तों के अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि पूर्व में सुनवाई कर रही पीठ के बदलने के कारण मामले में नए सिरे से सुनवाई करनी होगी। अभियुक्तों की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता रेबका जान ने यह भी कहा कि मामले में एक साल से सुनवाई लंबित है और अब इस पर सुनवाई होनी चाहिए।
इन तारीखों को होगी सुनवाई
इस पर पीठ ने शरजील इमाम के मामले को 15 जनवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अदालत ने अरोपित अब्दुल खालिद सैफी की जमानत याचिका पर 18 जनवरी, गुलफिशा फातिमा की याचिका पर 23 जनवरी, मीरन हैदर की याचिका पर 24 जनवरी, शदाब अहमद की याचिका पर 30 जनवरी और अतहर खान की जमानत याचिका पर 31 जनवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।इशरत जहां मामले में भी होगी सुनवाई
वहीं, निचली अदालत द्वारा इशरत जहां को जमानत देन के निर्णय को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की अपील याचिका को 29 जनवरी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।ये भी पढ़ें- Delhi: UP के पूर्व मुख्य सचिव और IAS अफसर अखंड प्रताप सिंह की दो बेटियों को कोर्ट से मिली राहत, इस मामले में हुईं बरी
शरजील इमाम समेत अन्य आरोपितों पर फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड हो का आरोप है और सभी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। फरवरी-2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
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