Delhi Kanjhawala Case: 7 फोन से आरोपितों ने 37 बार की थी बात, गूगल से मांगी गई लोकेशन
Delhi Kanjhawala Case घटना के बाद आरोपितों ने आपस में वाट्सएप काल पर भी बात की थी। इसलिए इंटरनेट की गतिविधियों की जानकारी के लिए आइपी एड्रेस की जानकारी ली जा रही है। इसकी जानकारी के लिए वाट्सएप पत्र लिखा गया है।
By Jagran NewsEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Sun, 08 Jan 2023 08:57 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सुल्तानपुरी मामले में पुलिस की जांच से पता चला है कि एक जनवरी की तड़के आरोपितों ने सात फोन से 37 बार एक-दूसरे को काल कर घटना के बारे में आपस में बातें की थी। जांच से यह साफ हो गया है कि घटना वाली रात मारुति बलेनो कार अमित खन्ना ही चला रहा था।
घटना के 25 मिनट बाद अमित ने अंकुश को फोन कर एक युवती के कार के नीचे फंसे होने की जानकारी दी थी। उसने पहला फोन तड़के 2:35 बजे अपने भाई अंकुश को किया था। इसके बाद अंकुश ने कार मालिक आशुतोष को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। उसके बाद इनके बीच 37 काल हुई थी।
सभी आरोपितों के फोन जब्त
अंकुश ने चचेरे भाई दीपक को घटना की जानकारी देकर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के लिए राजी करा लिया था। पुलिस ने सभी आरोपितों के फोन को जब्त कर लिया है। बृहस्पतिवार को पुलिस को कार अमित द्वारा चलाने और कार में चार आरोपितों के ही सवार होने की नई जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले में सुबूत मिटाने की कोशिश और आरोपितों को शरण देने की दो और नई धाराएं जोड़ दी है।पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपितों ने आपस में वाट्सएप काल पर भी बात की थी। इसलिए इंटरनेट की गतिविधियों की जानकारी के लिए आइपी एड्रेस की जानकारी ली जा रही है। इसकी जानकारी के लिए वाट्सएप पत्र लिखा गया है। गूगल को आरोपियों की जीमेल आइडी देकर वारदात के समय इनकी लोकेशन भी मांगी गई है ताकि आरोप पत्र में इसे भी शामिल किया जा सके।
6 माह पहले सड़क हादसे में घायल हुई थी अंजलि
पुलिस का कहना है कि अंजलि छह माह पहले पीरागढ़ी में सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी। इसकी भी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली है। तब टायर से टकराकर हवा में उछलकर नीचे गिर गई थी। अंजलि के खून से एल्कोहल की मात्रा भी मिली थी। उस दौरान अंजलि के स्वजन ने हत्या की कोशिश का आरोप लगाया था। वह 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही थी।आरोपित अंकुश को कोर्ट से मिली जमानत
सुल्तानपुरी मामले में आरोपित अंकुश को शनिवार को रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी। अंकुश को शुक्रवार शाम को गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि उसने ही अन्य आरोपितों के साथ मिलकर साजिश रची थी। घटना के बाद उसने आटो की व्यवस्था कर आरोपितों की भागने में मदद भी की।बचाव पक्ष के वकील और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अंकुश को जमानत दे दी। इस मामले में छह आरोपित अभी भी पुलिस हिरासत में हैं। शनिवार को पुलिस ने अंकुश को रोहिणी कोर्ट में पेश किया और पांच दिन की पुलिस हिरासत मांगी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपित ने बयान बदला है इसलिए िफर से पूछताछ करनी है, लेकिन यह दलील नहीं मानी गई।
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