Delhi: G20 समिट से पहले मेट्रो स्टेशनों पर लिखे गए खालिस्तान समर्थक नारे, सिख फॉर जस्टिस ने जारी किया VIDEO
राजधानी दिल्ली में कुछ ही दिनों बाद जी20 समिट होने जा रहा है जहां दुनियाभर से कई विदेशी मेहमान दिल्ली पधारने वाले है। इस दौरान कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। राजधानी दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम से पहले पांच से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन लेने जा रही है।
By Jagran NewsEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Sun, 27 Aug 2023 12:40 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में कुछ ही दिनों बाद जी20 समिट होने जा रहा है, जहां दुनियाभर से कई विदेशी मेहमान दिल्ली पधारने वाले है। इस दौरान कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। राजधानी दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम से पहले पांच से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए हैं। इसे लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन लेने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इन नारों को मिटा दिया है।
In more than 5 metro stations somebody has written 'Delhi Banega Khalistan and Khalistan Zindabad'. Delhi Police is taking legal action against this: Delhi Police pic.twitter.com/T6U5myjZyv
— ANI (@ANI) August 27, 2023
पुलिस ने किया केस दर्ज
खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। डीसीपी मेट्रो के बयान के मुताबिक, सेक्शन 153 ए, सेक्शन 505 और डिफेसमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
'सिख फॉर जस्टिस' ने जारी किया वीडियो
दिल्ली में पांच से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर अलग अलग खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के मामले में 'सिख फॉर जस्टिस' संगठन ने वीडियो जारी कर दिया है। यही संगठन इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाकर भारत की छवि को धूमिल करने के लिए जिम्मेदार है।सम्मेलन को लेकर सिक्योरिटी टाइट
नई दिल्ली में 9 और 10 दिसंबर को जी 20 सम्मेलन होने जा रहा है। इसे लेकर जिले के निवासियों और सिर्फ अधिकृत वाहनों और आपात सेवाओं वाले वाहन को नई दिल्ली जिले के अंदर आने-जाने के लिए सुविधा दी जाएगी।
वहीं, होटल, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी।
पुलिस ने एडवाइजरी में बताया है कि स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और उपरोक्त आवश्यक सेवा प्रदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ में रखने होंगे।
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