जेल में बंद सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें, इस मामले में 7 करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोप; LG ने दी जांच की मंजूरी
दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रिश्वत लेने के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम के तहत जांच को मंजूरी दे दी है। सत्येन्द्र जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने के 571 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के सिलसिले में 7 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रिश्वत लेने के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम के तहत जांच को मंजूरी दे दी है। सत्येन्द्र जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने के 571 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के सिलसिले में 7 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।
दिल्ली एलजी कार्यालय ने कहा कि एलजी सक्सेना ने जैन के खिलाफ एसीबी द्वारा जांच की मंजूरी के लिए पीओसी अधिनियम, 1998 की धारा 17 ए के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के डीओवी के प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं।
Delhi LG VK Saxena approves investigation under the Prevention of Corruption (PoC) Act against jailed former Delhi Minister Satyendar Jain in a bribery case. Satyendar Jain is accused of receiving a bribe of Rs 7 crore in connection with a Rs 571 crore project for the…
— ANI (@ANI) July 6, 2024
AAP नेताओं पर 10 साल में 200 से ज्यादा केस: आतिशी
एलजी वीके सक्सेना द्वारा आप नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ जांच की इजाजत देने पर आप नेता आतिशी ने कहा, "बीजेपी दिन-रात दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 10 साल में 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, लेकिन आज तक कहीं से भी भ्रष्टाचार का एक भी रुपया बरामद नहीं हुआ है। अब यह एक और फर्जी मामला है।"क्या है पूरा मामला?
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने एक शिकायत दी थी कि दिल्ली में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उस वक्त उनमें गड़बड़ी बताकर 16 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी। शिकायत के अनुसार बाद में इस पेनल्टी को हटाने के नाम पर सत्येंद्र जैन ने सात करोड़ की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरू कर दी थी। अब एलजी ने भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम के तहत जांच की मंजूरी दी है।
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