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Bike Taxi: दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ, बस माननी होगी यह शर्त; एलजी ने नीति को दी मंजूरी

दिल्ली में अभी तक बाइक-टैक्सियों के संचालन की अनुमति नहीं थी। हालांकि अब उपराज्यपाल की तरफ से नीति को मंजूरी मिलने के बाद कार टैक्सी की तरह दो पहिया टैक्सी भी चलाया जाना कानूनी रूप से वैध हो जाएगा। परिवहन विभाग इस बारे में अगले सप्ताह तक अधिसूचना जारी करेगा। खास बात है कि इस नीति के तहत केवल इन दो पहिया वाहनों...

By V K ShuklaEdited By: Shyamji TiwariUpdated: Fri, 24 Nov 2023 07:51 PM (IST)
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दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ, एलजी ने नीति को दी मंजूरी
राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। दिल्ली में बाइक टैक्सी का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन इस नीति के तहत केवल इलेक्ट्रिक दाे पहिया ही चल सकेंगे। दिल्ली सरकार एग्रीगेटर्स को केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी संचालित करने की अनुमति देगी। साथ ही उन्हें योजना के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

अगले सप्ताह जारी होगी अधिसूचना

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को अपनी मंजूरी मिलने के बाद फाइल एलजी आफिस को भेजी थी, बाइक टैक्सी भी उसी स्कीम की हिस्सा है।एलजी ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग इस बारे में अगले सप्ताह तक अधिसूचना जारी करेगा।

उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब याेजना धरातल पर आ जाएगी। इस योजना के तहत कार टैक्सी की तरह दो पहिया टैक्सी भी चलाया जाना कानूनी रूप से वैध हो जाएगा। यात्री परिवहन में ई-बाइक का इस्तेमाल हो सकेगा। दिल्ली में अभी तक बाइक-टैक्सियों के संचालन की अनुमति नहीं थी, जबकि यह याेजना शहर में ऐसी सेवाओं को संचालित करने का प्रविधान करती है।

पहली बार शुरू होगी इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है।जिसमें दो पहिया ई-वाहनों को टैक्सी और किराये पर लेने के प्रविधान को एक कानूनी रूप दिया जाएगा। बता दें कि अवैध तरीके से दो पहिया वाहनों के जरिए सवारी उठाने की शिकायत मिलने के बाद फरवरी माह में परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू की थी, यह मामला उस समय चर्चा में आ गया था।

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उस समय दिल्ली सरकार ने एप आधारित कंपनियों से जुड़कर सवारी उठाने वाले दो पहिया वाहनों पर कार्रवाई शुरू की थी।वहीं दो पहिया वाहनों की सेवा देने वाली ओला और ऊबर जैसी कंपनियों को भी नोटिस भेजा था।ऐसी कंपनियों पर एक लाख का जुर्माना लगाने का प्रविधान है।अब दिल्ली में बाइक टैक्सी वैध रूप से चल सकेंगी।

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