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Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को फिर नहीं मिली राहत, जेल में ही मनेगी संक्रांति

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने इसी मामले में सह आरोपी रहे सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा है।

By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi Updated: Wed, 10 Jan 2024 02:13 PM (IST)
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संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है।

हालांकि कोर्ट ने इसी मामले में सह आरोपी रहे सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा है।

पिता की बीमारी के चलते पेश नहीं हुए सर्वेश मिश्रा

गौरतलब है कि सर्वेश मिश्रा पिता की बीमारी की वजह से कोर्ट के समन पर पेश नहीं हुए। मिश्रा के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, वो गुरूग्राम के अस्पताल में भर्ती हैं।

सर्वेश मिश्रा की यह दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने के साथ ही नियमित जमानत भी लेने को कहा है।

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