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शख्स ने लगाया फर्जी इन्काउंटर में मारने की कोशिश का आरोप, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

आरोपित की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जोगिंदर तुली ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोपित को फर्जी एनकाउंटर में मारने की कोशिश की और इसके बाद उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केएन काटजू मार्ग थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया।

By JP YadavEdited By: Updated: Sat, 26 Dec 2020 10:13 AM (IST)
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पुलिस के खिलाफ 19 अगस्त, 2020 को शिकायत देकर विजलेंस जांच की मांग की थी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। फर्जी एनकाउंटर में मारने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए एक आरोपित ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर कर इस प्रकरण में दर्ज की गई एफआइआर की सतर्कता के साथ निगरानी और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आरोपित सुनील खत्री ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने उनको झूठे मुकदमे में फंसाया है। याचिका पर न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई चार फरवरी के लिए स्थगित कर दी।याचिकाकर्ता ने जांच के साथ ही एनकाउंटर के दौरान लगी गंभीर चोट का पर्याप्त इलाज कराने के लिए अग्रिम जमानत देने की मांग भी की।

आरोपित की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जोगिंदर तुली ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोपित को फर्जी एनकाउंटर में मारने की कोशिश की और इसके बाद उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केएन काटजू मार्ग थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया। आरोपित की पत्नी ने भी झूठे मामले में उसके पति के खिलाफ मौर्य एन्क्लेव थाने में दर्ज हुई एफआइआर को लेकर पुलिस के खिलाफ 19 अगस्त, 2020 को शिकायत देकर विजलेंस जांच की मांग की थी।

इतना ही नहीं पत्नी ने यह भी आरोप लगाया था कि उसे शिकायत वापस लेने को लेकर लगातार धमकी दी जा रही है। याचिका के अनुसार 16 नवंबर, 2020 को दोस्तों के साथ बाजार जाते समय सुनील खत्री को रास्ते में केएन काटजू मार्ग थाना पुलिस ने रोका था और उनकी मोटरसाइकिल पर फायरिंग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस फर्जी एनकाउंटर को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था।

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