Delhi MCD Election: आप बन सकते हैं दिल्ली के वोटर, रविवार को कर लें ये बेहद जरूरी काम; जानें पूरी प्रक्रिया
Delhi MCD Election 2022 दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए आगामी 4 दिसंबर को मतदान होगा। ऐसे में अगर आप भी 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं वोटर बनना चाहते हैं तो रविवार को नजदीक के बूथ पर आवेदन कर मतदाता बन सकते हैं।
By Jp YadavEdited By: Updated: Sun, 13 Nov 2022 06:49 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। Delhi MCD Election 2022 दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में बतौर मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है। दिल्ली एमसीडी चुनाव 2022 में मतदाता बनने का रविवार को अंतिम दिन है। अगर आप चूक गए तो 18 वर्ष की उम्र होने के बाजवूद 4 दिसंबर को मतदान में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
बूथों पर लगे शिविर में बनें मतदाता
गौरतलब है कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग (Delhi State Election Commission) ने रविवार (13 नवंबर) को तकरीबन सभी बूथों पर शिविर लगाने का ऐलान किया है। ये शिविर सुबह से लेकर शाम तक कार्य करेंगे। इनमें जाकर नए मतदाता बनने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, जिसके बाद आगामी 4 दिसंबर को मतदान कर सकेंगे।
14 नवंबर तक बने मतदाता ही कर सकेंगे मतदान
यहां पर बता दें कि सभी बूथों पर लगाए गए शिविरों में नए मतदाता पहचान पत्र के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वो भी आवेदन कर सकते हैं, जो उम्र पूरी करने के बावजूद आवेदन नहीं कर पाए हैं। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, 14 नवंबर तक जो मतदाता बन जाएंगे वह ही 4 दिसंबर को मतदान कर पाएंगे।ऑनलाइन भी बन सकते हैं आवेदन
अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और अगर पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो आप सीधे इस लिंक https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form6 पर क्लिक कर सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद प्रक्रिया के तहत मतदाता बन सकते हैं।
मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके या फिर एसएमएस के जरिये सूची में नाम दर्ज कराने की सुविधा भी होती है। इसके लिए मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में ईपीआइसी लिखें और स्पेस देकर वोटर कार्ड नंबर लिखकर 7738299899 पर मैसेज कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम की जांच ऑनलाइन भी की जा सकती है।
नॉमिनेशन तक बनेगा वोटर कार्ड
चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम चुनाव में जनवरी में जारी वोटरों की संख्या को सिर्फ आधार माना गया है। जनवरी में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के बाद भी जिनका नाम लिस्ट में शामिल किया गया है, वह भी एमसीडी चुनाव में वोट दे सकेंदे। बता दें कि नॉमिनेशन से पहले तक जिनका पहचान पत्र बन जाएगा, वे भी वोट दे सकेंगे।
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