दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, DMRC ने जारी की नई एडवाइजरी
Delhi Metro दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतल ले जाने को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है। डीएमआरसी ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में उसी राज्यों की आबकारी नीति के नियम लागू रहेंगे जिस शहर में आप सफर कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली अगर यूपी में हैं तो यूपी और हरियाणा में हैं तो हरियाणा के नियम लागू रहेंगे।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों में यात्रियों को दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्यों के आबकारी नियम लागू होंगे। डीएमआरसी ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों में भी चलती है। इसलिए इन राज्यों में आबकारी नियम अलग हैं।
डीएमआरसी ने कहा कि यात्री अगर मेट्रो में सफर करके दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें आबकारी नियम के प्रति सावधान रहने की जरूरत है।
पिछले साल दी थी दो बोतल की अनुमति
DMRC ने पिछले साल जून में अनुमति दी थी कि एक व्यक्ति मेट्रो ट्रेनों में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकता है। इस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई और बताया कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है।दिल्ली मेट्रो हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में चलती है। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार ने जो आबकारी नीति के तहत नियम बनाया है, वह मेट्रो में लागू होंगे।
एक बोतल ले जाने की अनुमति
आबकारी अधिनियम के अनुसार, रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है। दिल्ली मेट्रो अन्य राज्यों के शहरों में भी जाती है और यात्री को दो सीलबंद बोतले ले जाने की अनुमति देना आबकारी अधिनियम का उल्लंघन होगा।डीएमआरसी ने क्या कहा
दिल्ली, यूपी और हरियाणा में अगर मेट्रो से सफर कर रहे हैं, तो इन शहरों में इनके राज्यों के ही आबकारी नियम लागू होंगे।
डीएमआरसी ने कहा कि अगर कोई यात्री दिल्ली में दो शराब की बोतलों के साथ ट्रेन में चढ़ता है और यूपी की ओर जाता है तो उसे समझना चाहिए कि उसके पास उस राज्य के आबकारी नियम का पालन करने के लिए दो बोतलें हैं। इसलिए, अगर केवल एक शराब की बोतल की अनुमति है, तो उसे केवल एक ही ले जाना चाहिए।
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