Move to Jagran APP

Delhi MCD Election 2022: नगर निगम चुनावों की घोषणा होते ही दिल्ली में आचार संहिता लागू, इसका क्या होगा प्रभाव?

Delhi Municipal Corporation Elections दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम की चुनावों की तारीख की घोषणा हो गई। इसके साथ ही राजधानी में आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में कई पाबंदिया लागू हो जाती हैं।

By GeetarjunEdited By: Updated: Fri, 04 Nov 2022 04:48 PM (IST)
Hero Image
दिल्ली नगर निगम चुनावों की घोषणा होते ही राजधानी में आचार संहिता लागू।

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली में शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम की चुनावों की तारीख की घोषणा हो गई। इसके साथ ही राजधानी में आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में कई पाबंदिया लागू हो जाती हैं।

क्या बदल जाएगा आचार संहिता लागू होने के बाद?

  • आचार संहिता के प्रभावी होने तक कोई भी नए सरकारी कार्य नहीं शुरू हो सकेंगे। जो कार्य पहले शुरू हो चुके हैं, वे जारी रहेंगे।
  • आवास योजना में जिस लाभार्थी को आवास की स्वीकृति प्राप्त हो गई होगी और प्रथम किस्त जारी होने के साथ कार्य शुरू हो गया होगा, वह चलता रहेगा लेकिन कोई नया स्वीकृत नहीं हो सकेगा
  • सरकारी सड़क आदि के नए निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकेंगे और न ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई नए टेंडर हो सकेंगे।
  • ऐसी कोई भी कल्याणकारी योजनाएं नहीं स्वीकृत होंगी, जिसमें सांसद, विधायक निधि शामिल होगी
  • ऐसी कोई भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं की जाएंगी, जिससे मतदाताओं के प्रभावित होने की उम्मीद होगी

प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता का प्रभाव

- कोई भी दल ऐसा काम नहीं करेंगे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले।

- राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक ही सीमित हो, न कि व्यक्तिगत।

- धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जा सकेगा।

- वोट पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करेंगे। जैसे-रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना आदि।

- किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

- किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा नहीं डालेंगे।

- राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे, जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों।

ये भी पढ़ें- Delhi MCD Election 2022 Date: दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को होगा मतदान, 7 को आएगा परिणाम

राजनीतिक सभाओं से जुड़े नियम

- सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देनी होगी।

- दल या अभ्यर्थी पहले ही सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है, वहां निषेधाज्ञा तो लागू नहीं है।

- सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले प्राप्त करनी होगी।

बिना अनुमति नहीं निकाल पाएंगे जुलूस

- जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय कर सूचना पुलिस को देनी होगी।

- जुलूस का इंतजाम ऐसा हो, जिससे यातायात प्रभावित न हो।

- राजनीतिक दलों का एक ही दिन, एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय को लेकर पहले बात करनी होगी।

- जुलूस सड़क के दायीं ओर से निकाला जाना होगा।

- जुलूस में ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करना होगा, जिनका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके।

दिल्ली नगर निगम चुनाव में कब क्या होगा?

दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि दिल्ली में 250 वार्डों में चुनाव होने हैं। नगर निगम चुनाव 4 दिसंबर को होंगे और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। वहीं, 7 नवंबर से दिल्ली नगर निगम के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 14 नवंबर आखिरी तारीख रहेगी।

इनमें से 104 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं, अनुसूचित जाति के लिए 42 सीटें (21 पुरुषों और 21 महिलाओं के लिए) आरक्षित हैं। चुनाव आयुक्त ने बताया कि दिल्ली में वोटिंग के लिए 13635 मतदान केंद्र होंगे। दिल्ली नगर निगम के चुनाव ईवीएम (EVM) मशीन से ही होंगे। दिल्ली में कुल 1,46,73000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे।

एकीकरण के बाद पहला चुनाव

22 मई को दिल्ली के तीनों नगर निगम एक हो गए। दिल्ली नगर निगम (EDMC), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) के एकीकरण के बाद दिल्ली नगर निगम का पहला चुनाव होगा। एकीकरण से पहले दिल्ली नगर निगम में 272 वार्ड थे, लेकिन अब 250 हो गए हैं।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।