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दिल्ली में धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थानों से इतने मीटर दूर होनी चाहिए मीट की दुकान, नियमों में बदलाव करेगा MCD

Delhi Meat Shops Regulations राजधानी धार्मिक स्थलों से लेकर शिक्षण संस्थानों के आसपास मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने की नीति में बदलाव होने जा रहा है। अब पूरी दिल्ली के एमसीडी क्षेत्र में 150 मीटर दूरी पर ही मांस की बिक्री के लाइसेंस की शर्त लागू होगी। निगम इस प्रस्ताव को सदन से मंजूर कराकर नीति में बदलाव कर देगा।

By Nihal SinghEdited By: GeetarjunUpdated: Tue, 24 Oct 2023 07:06 PM (IST)
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दिल्ली में धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थानों से इतने मीटर दूर होनी चाहिए मीट की दुकान।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी धार्मिक स्थलों से लेकर शिक्षण संस्थानों के आसपास मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने की नीति में बदलाव होने जा रहा है। अब पूरी दिल्ली के एमसीडी क्षेत्र में 150 मीटर दूरी पर ही मांस की बिक्री के लाइसेंस की शर्त लागू होगी। निगम इस प्रस्ताव को सदन से मंजूर कराकर नीति में बदलाव कर देगा।

इसका असर, उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि यहां पर मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस देने की शर्तों में काफी कम दूरी तय थी। जबकि पूर्वकालिक दक्षिणी निगम ने पहले ही इससे संबंधित नीति में बदलाव कर दिया था।

निगम के एकीकरण के बाद एकरूपता लाने का हो रहा काम

दिल्ली नगर निगम का वर्ष 2022 में एकीकरण हुआ है, जब से पूरी दिल्ली के लिए नितियों में एकरूपता लाने का कार्य चल रहा है। ऐसे में अब पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने मांस बिक्री के लिए लाइसेंस नीति में बदलाव का निर्णय लिया है।

पहले अलग-अलग थे नियम

दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्वकालिक उत्तरी और पूर्वी निगम में धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थान से दूरी के लिए सामने से 100 मीटर और जबकि दाएं व बाएं और पीछे से 50 मीटर दूरी का नियम था। जबकि दक्षिणी निगम में 150 मीटर का नियम था।

150 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए मीट की दुकान

इसलिए नियमों में एकरुपता के लिए निगम के एकीकरण के बाद इसे 150 मीटर दूरी का नियम तय किया जा रहा है। चाहे संपत्ति के सामने हो या संपत्ति के दाएं-बाएं का आवेदन हो। उसी स्थिति में लाइसेंस दिया जाएगा, जब धार्मिक स्थल से लेकर शिक्षण संस्थान से 150 मीटर की दूरी तय होगी।

धार्मिक भावनाएं न हों आहत

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में रिहायशी इलाकों से लेकर बाजारों में निगम मांस की बिक्री के लाइसेंस जारी करता है। धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बिक्री से धार्मिक भावनाएं आहात न हों, इसलिए यह नियम बनाया गया है। नियमों में संशोधन नए लाइसेंस आवेदन पर लागू होगा। पुराने जारी किए गए लाइसेंस की दुकानों पर पुरानी शर्तों के आधार पर ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।

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निगम अधिकारियों के अनुसार विभाग लाइसेंस की फीस में भी बढ़ोत्तरी की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पूर्वकालिक दक्षिणी निगम की तर्ज पर पूर्वी और उत्तरी दिल्ली निगम इलाके में भी लाइसेंस फीस में कॉलोनी की श्रेणी अनुसार तय करने की योजना है। वरिष्ठ अधिकारियों से मंजूरी लेने के बाद इसे भी लागू किया जाएगा।

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