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Property Tax: 1 जुलाई से बदल जाएंगे संपत्तिकर भुगतान के तरीके, चेक नहीं केवल इन तरीकों से कर सकेंगे पेमेंट

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने संपत्ति कर के भुगतान के तरीके में बदलाव करने का निर्णय लिया है। एमसीडी यह बदलाव 1 जुलाई से लागू करेगा। इसके साथ ही अब दिल्लीवाले संपत्ति कर का भुगतान चेक के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए निगम ने तीन माध्यम तय किए हैं जिससे भुगतान होगा। इसके साथ ही 30 जून तक कर जमा करने वालों को छूट भी मिलेगी।

By Pooja Tripathi Edited By: Pooja Tripathi Updated: Fri, 07 Jun 2024 12:37 PM (IST)
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प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के 1 जुलाई से बदल जाएंगे नियम। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने चेक बाउंस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक जुलाई से चेक से संपत्तिकर का भुगतान बंद करने का निर्णय लिया है।

निगम ने अब तय किया है कि वह चेक में भुगतान नहीं लेगा, इसकी जगह निगम ने तीन अन्य तरीके बताएं हैं, जिससे संपत्ति कर का भुगतान होगा।

इन तरीकों से होगा भुगतान

निगम इसके बाद सिर्फ ऑनलाइन यूपीआई, ड्रामंड डाफ्ट, पे आर्डर ही भुगतान लेगा। एक जुलाई से चेक से भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

निगम के अनुसार डिजिटल भुगतान न केवल समय पर भुगतान और रसीद जारी करना सुनिश्चित करेगा, बल्कि व्यापार करने में आसानी भी प्रदान करेगा। करदाता आसानी से संपत्ति कर का भुगतान कर सकेंगे और उसका त्वरित समाधान प्राप्त कर सकेंगे।

30 जून तक कर जमा करने पर छूट भी मिलेगी

निगम ने अपील की है कि संपत्ति करदाता 30 जून तक संपत्तिकर जमा करेंगे तो उन्हें 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

सभी संपत्ति करदाता दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवा सकते हैं। निगम ने संपत्ति मालिकों से अपनी संपत्ति की जीओ टैंगिग भी करने की सलाह दी है।

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