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Delhi Mayor Election: मेयर चुनाव जीतने के बाद शैली ओबेरॉय ने BJP पर साधा निशाना; कहा- गुंडे हारे, जनता जीतीं

दिल्ली में 10 साल बाद मेयर पद पर कोई महिला उम्मीदवार चुनी गई। साल 2011 में भारतीय जनता पार्टी की रजनी अब्बी के बाद दिल्ली के मेयर पद पर कोई महिला नहीं थी। अब आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय इस जिम्मेदारी को संभालेंगी।

By Jagran NewsEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Wed, 22 Feb 2023 05:57 PM (IST)
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दिल्ली में 10 साल मेयर पद पर कोई महिला उम्मीदवार चुनी गई।

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली में 10 साल बाद मेयर पद पर कोई महिला उम्मीदवार चुनी गई। साल 2011 में भारतीय जनता पार्टी की रजनी अब्बी के बाद दिल्ली के मेयर पद पर कोई महिला नहीं थी। अब आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय इस जिम्मेदारी को संभालेंगी। वहीं, डिप्टी मेयर के चुनाव में आप उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल ने जीत दर्ज की है। चुनाव जीतने के बाद शैली ने कहा कि यह जनता की जीत है। शैली ने मेयर चुनाव में हुई देरी को लेकर कहा कि गुंडे हार गए हैं और जनता जीत गई है। 

इसके अलावा शैली ने कहा, ''हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की 10 गारंटी पर काम करेंगे। 6 सदस्यीय कोर कमेटी कानून के अनुसार चुनी जाएगी और डीएमसी कानून के अनुसार ही मैं अपना काम करूंगी। हमारी कोर कमेटी जल्‍द ही दिल्‍ली को कचरे की समस्‍या से मुक्त करेगी।

डिप्टी मेयर पद पर भी AAP का कब्जा

बुधवार को एमसीडी सदन में हुए मेयर पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय को 150 सीटें मिली हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट हुए। इसके अलावा डिप्टी मेयर पद पर भी आम आदमी पार्टी ने ही जीत दर्ज की है। आप प्रत्याशी आले मोहम्मद अब नए उप महापौर होंगे। डिप्टी मेयर के चुनाव में कुल 265 वोट पड़े। आप प्रत्याशी आले मोहम्मद को 147 वोट मिले। वहीं, भाजपा को 116 वोट मिले। बता दें कि दिल्ली को नए मेयर के लिए करीब ढाई महीने का इंतजार करना पड़ा है।  

अब तक क्या हुआ?

नगर निगम सदन की चौथी बैठक में आखिरकार मेयर चुनाव आयोजित हुआ। इस चुनाव के बाद दिल्ली को नया मेयर शैली ओबेरॉय के रूप में मिला। 

  • 4 दिसंबर, 2022 दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों पर चुनाव हुआ। 
  • 7 दिसंबर को परिणाम में आप को बहुमत मिला। आप को 134, भाजपा को 104 और तीन निर्दलीयों के साथ कांग्रेस को नौ सीटें मिलीं। 
  • छह जनवरी 2023 को निगम सदन की बैठक हुई, जो कि पीठासीन अधिकारी की शपथ के बाद आप-भाजपा पार्षदों के हंगामे के चलते स्थगित हो गई। 
  • 24 जनवरी को फिर से बैठक हुई। इसमें पार्षदों का शपथग्रहण हुआ, लेकिन फिर हंगामे के चलते बैठक स्थगित हो गई। 
  • 26 जनवरी को आप ने महापौर चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 
  • 30 जनवरी को महापौर चुनाव के लिए निगम ने 10 फरवरी का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा। दिल्ली सरकार की ओर से 3, 4 और छह फरवरी का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया। 
  • एक फरवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महापौर चुनाव के लिए छह फरवरी की तारीख निर्धारित की। 
  • तीन फरवरी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को आम आदमी पार्टी ने वापस लिया। 
  • 6 फरवरी को महापौर चुनाव को लेकर तीसरी बैठक आयोजित हुई, लेकिन हंगामे के कारण बैठक को फिर स्थगित कर दिया गया। 
  • छह फरवरी को महापौर चुनाव कराने को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 
  • 8 फरवरी को महापौर चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, निगम और पीठासीन अधिकारी से जवाब मांगा। 
  • 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि निगम की बैठक को जल्द से जल्द बुलाया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि चुनाव में मनोनित सदस्य वोट नहीं डाल पाएंगे।
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज यानी 22 फरवरी को निगम की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव आयोजित हुए, जिसमें आप के प्रत्याशियों बाजी मारी।

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