Delhi: आम्रपाली के पूर्व CMD अनिल कुमार शर्मा काे राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली नियमित जमानत
आम्रपाली समूह के पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अनिल कुमार शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि अनिल कुमार शर्मा पर भले ही गंभीर आरोप लगे हैं लेकिन आरोपों के तहत अधिकतम अवधि की सजा का आधा वक्त वह जेल में भुगत चुके हैं।
By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Mon, 04 Sep 2023 02:55 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। घर खरीदारों को धोखा देने के आरोप में एक मामले में आरोपित आम्रपाली समूह के पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अनिल कुमार शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।
अदालत ने कहा कि भले ही अनिल कुमार शर्मा पर लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन उक्त आरोप के तहत अधिकतम अवधि की सजा का आधा समय वह जेल में भुगत चुके हैं। शर्मा के खिलाफ शिकायतकर्ता अनुभव जैन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था और फरवरी 2019 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
जिंदल के पासपोर्ट नवीनीकरण पर कोर्ट को आपत्ति नहीं
कोयला घोटाला में आरोपित कांग्रेस नेता व उद्योगपति नवीन जिंदल के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनापत्ति दे दी है। हालांकि, विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा कि आदेश केवल अनापत्ति के लिए है और जिंदल के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए किसी प्राधिकारी को कोई निर्देश नहीं दिया है।विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा कि आवेदक के वकील द्वारा पेश किए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद यह अदालत आरोपित के दस साल की पूरी अवधि की वैधता के साथ पासपोर्ट के नवीनीकरण पर अनापत्ति देना उचित समझती है। जिंदल झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लाक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में आरोपित हैं। पासपोर्ट नवीनीकरण को जिंदल के आवेदन का सीबीआइ और ईडी दोनों ने विरोध नहीं किया।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।