Delhi News: IPC, CrPC और Evidence Act की जगह लेंगे ये तीन नए विधेयक, जानिए इनके बारे में!
Delhi News आइपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का स्थान लेने वाले विधेयकों पर विचार-विमर्श जारी रखने के लिए गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति 22 और 23 सितंबर को फिर बैठक करेगी। इसमें अन्य लोगों के साथ विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस (सेवानिवृत्त) सतीश चंद्र अपनी राय रखेंगे। 19 सितंबर को जारी नोटिस के अनुसार होगा।
नई दिल्ली,एजेंसी। आइपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का स्थान लेने वाले विधेयकों पर विचार-विमर्श जारी रखने के लिए गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति 22 और 23 सितंबर को फिर बैठक करेगी। इसमें अन्य लोगों के साथ विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस (सेवानिवृत्त) सतीश चंद्र अपनी राय रखेंगे।
19 सितंबर को जारी नोटिस के अनुसार, उक्त तिथियों में समिति तीन विधेयकों- भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 के विभिन्न पहलुओं पर क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय सुनेगी।
शुक्रवार को जस्टिस ऋतुराज के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॅा.आदिश सी.अग्रवाल बैठक में हिस्सा लेंगे। शनिवार सुबह जस्टिस (सेवानिवृत्त) सतीश चंद्र के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्कर्ष शर्मा समिति के समक्ष प्रस्तुत होंगे और दोपहर में वरिष्ठ वकील केएल जंजानी व संजीव देशपांडे समिति के समक्ष अपनी राय रखेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, राज्यसभा सदस्य बृजलाल की अध्यक्षता वाली इस समिति के समक्ष 11 सितंबर को सीबीआइ के पूर्व प्रमुख प्रवीण सिन्हा ने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें उन्होंने पुराने कानूनों और नए विधेयकों में बदलावों के बीच विस्तार से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था।
सिन्हा के अलावा विधि मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव डॅा.पद्ममिनी सिंह और ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अधिकारी अनुपमा निलेकर चंद्रा ने भी समिति के समक्ष अपने विचार रखे थे। इससे पहले समिति ने 24 से 26 अगस्त तक पहली बार अपनी बैठक की थी जिसमें गृह सचिव एके भल्ला ने तीनों विधेयकों के प्रविधानों के बारे में सांसदों को विस्तार से जानकारी दी थी।