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28 प्रतिशत टैक्स से खत्म हो जाएगी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, GST काउंसिल की बैठक से पहले आतिशी ने गिनाई कमियां

दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए जा रहे टैक्स के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 टैक्स लगाना और 1.5 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का नोटिस भेजना गलत है क्योंकि देश की विकास में छोटे-बड़े स्टार्टअप का मुख्य रोल है।

By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavPublished: Sat, 07 Oct 2023 11:32 AM (IST)Updated: Sat, 07 Oct 2023 11:32 AM (IST)
28 प्रतिशत टैक्स से खत्म हो जाएगी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, GST काउंसिल की बैठक से पहले आतिशी ने गिनाई कमियां।

पीटीआई, नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की बैठक से पहले दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए जा रहे टैक्स के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 टैक्स लगाना और 1.5 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का नोटिस भेजना गलत है, क्योंकि देश की विकास में छोटे-बड़े स्टार्टअप का मुख्य रोल है।

उन्होंने शनिवार को प्रेसवार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत की इकोनॉमी में स्टार्टअप और उद्योग की बहुत जरूरत है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ में स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान को शुरू करते हैं पर दूसरी ओर जीएसटी परिषद ऐसे फैसले ले रहा है, जिससे हमारे स्टार्टअप खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं।

आज इकोनॉमी में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर सबसे बड़ा उभरता सेक्टर बन कर सामने आया है। यह ऐसा सेक्टर में जिसमें आज 50 हजार से ज्यादा लोग काम करते हैं। साथ ही इस सेक्टर में 17 हजार करोड़ रुपये का विदेशी निवेश देश में हुआ है जो 40 करोड़ लोगों का मनोरंजन करता है।

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उभरता हुआ सेक्टर में ऑनलाइन गेमिंग

उन्होंने आगे कहा कि भारत के अंदर ऑनलाइन गेमिंग एक उभरता हुआ सेक्टर है,लेकिन जीएसटी काउंसिल ने अपनी मीटिंग पर इस पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया है जो कि जीएसटी में सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब है। दिल्ली सरकार ने सरकार के इस कदम का विरोध किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता और राज्यों के मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद की शनिवार को यहां बैठक होगी।

बता दें कि 2 अगस्त को पिछली बैठक में परिषद ने कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी थी।

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