बीकानेर हाउस की होगी कुर्की, जारी हुआ वारंट, जेडी को 29 नवंबर को पेश होने का दिया निर्देश
Delhi News दिल्ली में बीकानेर हाउस की कुर्की का वारंट जारी किया गया है। यह आदेश दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत द्वारा दिया गया है। बताया गया कि इस बीकानेर हाउस का स्वामित्व राजस्थान की नगर पालिका नोखा के पास है। वहीं कोर्ट ने जेडी को 29 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने का भी निर्देश दिया है।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने दिल्ली के बीकानेर हाउस की कुर्की का वारंट जारी किया है, जिसका स्वामित्व राजस्थान की नगर पालिका नोखा के पास है।
यह आदेश मेसर्स इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पारित एक मध्यस्थता पुरस्कार के निष्पादन मामले में पारित किया गया है। जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक) विद्या प्रकाश ने निर्देशों का पालन न करने पर कुर्की का आदेश पारित किया।
हलफनामा पेश करने के निर्देश का पालन नहीं कर पाया जेडी
"पहले तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्णय देनदार (जेडी) बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद अपनी संपत्ति का हलफनामा पेश करने के निर्देश का पालन करने में विफल रहा है। न्यायालय डिक्री धारक (डीएच) की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण से सहमत होते हुए, जेडी की अचल संपत्ति (बीकानेर हाउस), नई दिल्ली के खिलाफ कुर्की के वारंट जारी किया गया।न्यायालय ने 18 नवंबर को पारित आदेश में कहा चूंकि आप 21 जनवरी 2020 को मेसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 50,31,512 रुपये के लिए आपके खिलाफ पारित पुरस्कार को पूरा करने में विफल रहे हैं, इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि आप, नगर पालिका, नोखा, राजस्थान राज्य, को इस न्यायालय के अगले आदेश तक, बिक्री, उपहार या अन्यथा द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट संपत्ति को हस्तांतरित करने या चार्ज करने से प्रतिबंधित किया जाता है और रोका जाता है। इसके साथ ही सभी व्यक्ति को खरीद, उपहार या अन्यथा द्वारा समान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
29 नवंबर को जेडी को पेश होने का दिया निर्देश
वहीं, अदालत ने जेडी को 29 नवंबर को अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। वर्तमान निष्पादन याचिका एलडी द्वारा पारित 21-01-2020 के मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई।यह भी पढ़ें- यूपी विधानसभा उपचुनाव में कितनी सीटें जीतेगी सपा? शिवपाल यादव ने किया बड़ा दावा; BJP पर लगाए आरोप
यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जेडी ने उपरोक्त मध्यस्थ पुरस्कार के खिलाफ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत OMP(COMM) संख्या 178/2023 शीर्षक से "नगर पालिका, नोखा, राजस्थान राज्य बनाम मेसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड" याचिका दायर की थी। हालांकि, उक्त याचिका 24-01-2024 को खारिज कर दी गई थी।
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