विनेश फोगाट के दावे पर दिल्ली पुलिस ने दी सफाई, बृजभूषण के खिलाफ गवाही देने वाली पहलवानों की सुरक्षा वापस लेने का आरोप
Delhi News दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगट के दावे पर सफाई दी है। आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ गवाही देने वाली महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस ले ली है। वहीं DCP एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा कि पहलवानों को दी गई सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। जानिए पूरा मामला क्या है?
एएनआई, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय पहलवान विनेश फोगट ने गुरुवार को दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में गवाही देने वाली महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस ले ली है।
फोगट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली पुलिस ने उन महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस ले ली है जो अदालत में बृज भूषण के खिलाफ गवाही देने वाली हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया है।
डीसीपी नई दिल्ली ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पहलवानों को दी गई सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। भविष्य में हरियाणा पुलिस से जिम्मेदारी लेने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति आमतौर पर वहीं रहते हैं।"
जनवरी 2023 में, विनेश, साक्षी और बजरंग पुनिया सहित पहलवानों ने बृज भूषण पर यौन शोषण और धमकी देने का आरोप लगाते हुए विरोध किया। दिल्ली की अदालत ने 21 मई को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर (डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव) के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया।
अदालत ने 10 मई को उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। अदालत ने 10 मई को पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा नेता बृज भूषण सिंह और तोमर के खिलाफ कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर 'आरोप तय करने' का आदेश दिया था।
वहीं, आदेश पारित करते हुए, अदालत ने कहा था कि बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध के लिए पर्याप्त सामग्री है। न्यायालय ने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354 और 354 ए (आईपीसी) के तहत आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई। दो महिलाओं के आरोपों पर धारा 506 (भाग 1) के तहत भी उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। हालांकि, अदालत ने छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बृज भूषण को बरी कर दिया, अदालत ने कहा।
अदालत ने दूसरे आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भी एक महिला के आरोप पर आईपीसी की धारा 506 (भाग 1) के तहत आरोप तय किए और उसके खिलाफ लगाए गए बाकी आरोपों से उसे बरी कर दिया। अदालत ने अब मामले को आधिकारिक तौर पर आरोप तय करने के लिए 21 मई को सूचीबद्ध किया है।बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि दोनों आरोपियों को 'गिरफ्तारी के बिना' मुकदमे के लिए आरोपित किया जाता है क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत निर्देशों का पालन किया है।
चार्जशीट में आगे कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, बृज भूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के "अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है"।इस मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट में 44 गवाहों के बयान और सीआरपीसी 164 के तहत छह बयान दर्ज किए गए। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने घटनाओं के दौरान खींची गई तस्वीर सहित कई तस्वीरें भी पेश कीं।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की "अब तक की जांच" के आधार पर, सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के "अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।"चार्जशीट में कहा गया है कि मामले में गवाहों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के शारीरिक रूप से गलत हाव-भाव भी देखे थे।दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।