Delhi: पांच साल में आईं यौन उत्पीड़न की शिकायतों का ब्यौरा पेश करें सभी DCP, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया आदेश
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जिलों के सभी डीसीपी से यौन उत्पीड़न की आईं अभी तक शिकायतों का ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया है। आयुक्त ने विगत 30 सितंबर को सभी डीसीपी से जवाब मांगा है कि पिछले पांच वर्षों का ब्यौरा दें।
By Santosh Kumar SinghEdited By: GeetarjunUpdated: Sat, 01 Oct 2022 10:51 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सभी 15 जिलों के डीसीपी को पिछले पांच वर्षों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों का ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त दक्षिण जिला को एक महिला पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए आईसीसी के गठन की मांग की थी।
उक्त नोटिस के बाद आयुक्त ने विगत 30 सितंबर को सभी जिले के डीसीपी से जवाब मांगा है कि पिछले पांच वर्षों में 30 सितंबर तक आईसीसी में उनके जिले में यौन उत्पीड़न की कितनी शिकायतें आईं। डीसीपी से यह भी पूछा है कि कितनी शिकायतों की पुष्टि हुई, कितनी शिकायतें दर्ज की गईं और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई।
ये भी पढ़ें- Haryana: रक्षा मंत्रालय का क्लर्क लापता, हनीट्रैप में फंसाकर मांगी मंत्रालय से जुड़ी जानकारीयाचिकाकर्ता यौन उत्पीड़न का शिकार
याचिकाकर्ता अपने वरिष्ठ उप निरीक्षक के खिलाफ दर्ज एक मामले में यौन उत्पीड़न की शिकार है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार घटना के तीन महीने के भीतर आईसीसी का गठन किया जाना चाहिए था लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें भेजा था नोटिस
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने 28 सितंबर को दिल्ली सरकार, पुलिस आयुक्त और डीसीपी साउथ को याचिका पर नोटिस जारी किया था। मामला दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ याचिकाकर्ता की शिकायत पर तीन अगस्त 2021 को मालवीय नगर थाने में दुष्कर्म व धमकी की धाराओं के तहत प्राथमिकी से संबंधित है।ये भी पढ़ें- Gandhi Jayanti 2022: बा के साथ इस जगह पर अक्सर जाया करते थे महात्मा गांधी, दिल्ली से था खास रिश्ता
कमेटी का गठन करने की मांगअधिवक्ता रणधीर लाल शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में पुलिस उपायुक्त दक्षिण जिला को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार वर्तमान यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि आज तक आईसीसी का गठन नहीं हुआ है जबकि इसे तीन महीने के भीतर होना चाहिए था। यह विशाखा केस और एक्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।
आरोपित उप निरीक्षक उच्च न्यायालय से अंतरिम सुरक्षा और विभाग में ड्यूटी पर तैनात है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता ने उसे तुरंत निलंबित करने की मांग की।याचिका में आरोपित उप निरीक्षक के खिलाफ तत्काल विभागीय जांच के निर्देश देने की मांग की गई है साथ ही यह सवाल उठाया है कि क्या अपराधी पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगने के बावजूद सेवा में बने रहना उपयुक्त है।
मौजूदा मामले में आईसीसी का गठन नहीं होने के बावजूद चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोप है कि आरोपित सब इंस्पेक्टर द्वारा पीड़िता को परेशान किया जा रहा है।
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