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दिल्ली में अगले छह दिन के लिए धारा 163 लागू, सीमाओं पर बढ़ी चौकसी; जानें किन चीजों पर लगी रोक

दिल्ली पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू की है। ये अगले छह दिनों के लिए यानि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस दौरान पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना फायर-आर्म्स बैनर तख्तियां लाठियां भाले तलवारें लाठियां ले जाना और किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना आदि देने पर प्रतिबंध रहेगा।

By mohammed saqib Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 30 Sep 2024 07:46 PM (IST)
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दिल्ली में अगले छह दिन के लिए धारा 163 लागू।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू की गई है। ये अगले छह दिनों के लिए यानी 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी। नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर 163 लागू की गई है।

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों के कारण दिल्ली में सामान्य माहौल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। इसके साथ ही डूसू चुनाव के नतीजों की घोषणा भी लंबित है।

सीमा पर लोगों और वाहनों की होगी निरंतर जांच

ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिए क्षेत्र में धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि दो अक्तूबर को गांधी जयंती के कारण नई दिल्ली और मध्य जिले में वीवीआइपी व्यक्तियों की भारी आवाजाही होगी। साथ ही जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस कारण दिल्ली की सीमाओं से लोगों और वाहनों की आवाजाही पर निरंतर जांच करने की भी जरूरत है।

इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

दिल्ली पुलिस कमीश्नर ने आदेश में कहा है कि पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना, फायर-आर्म्स, बैनर, तख्तियां, लाठियां, भाले, तलवारें, लाठियां ले जाना और किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना आदि देने पर प्रतिबंध रहेगा।

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