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दिल्ली पुलिस की कोर्ट में दलील, यौन शोषण मामले में जांच कमेटी ने बृजभूषण को अभी नहीं किया दोषमुक्त

महिला पहलवानों (Woman Wrestlers Case) के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष कहा कि आरोपित विश्व कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई WFI) के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) को उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति ने दोषमुक्त नहीं किया है।

By Vineet TripathiEdited By: GeetarjunUpdated: Sat, 16 Sep 2023 06:08 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस की कोर्ट में दलील, यौन शोषण मामले में जांच कमेटी ने बृजभूषण को अभी नहीं किया दोषमुक्त

नई दिल्ली, जागरण संवादाता। महिला पहलवानों (Woman Wrestlers Case) के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष कहा कि आरोपित विश्व कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई, WFI) के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) को उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति ने दोषमुक्त नहीं किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष दिल्ली पुलिस ने कहा कि निगरानी समिति ने मामले में निर्णय नहीं सिफारिशें दी थीं। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह भी कोर्ट में मौजूद रहे।

कोर्ट में यौन शोषण मामले में चल रही थी बहस

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने यह दलील यौन महिला पहलवानों पर लगे यौन शोषण मामले में दी, जिसमें यह बहस चल रही थी कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ इस मामले में आरोप तय किए जाएं या नहीं। दिल्ली पुलिस 23 सितंबर को सिंह के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस फिर से शुरू करेगी।

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जांच कमेटी ने अभी सार्वजनिक नहीं की है रिपोर्ट

खेल मंत्रालय ने पहलवानों के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए ओलिंपिक मेडलिस्ट एमसी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन मामले में आरोपों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को रिपेार्ट की एक प्रति दी थी।

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