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दिल्ली में नए कानून के तहत दर्ज केस में हुई पहली सजा, चोरी के मामले जेल भेजा गया युवक

नए आपराधिक कानूनों के तहत पहली बार दिल्ली पुलिस ने एक 20 वर्षीय युवक को सजा दिलाई है। शकरपुर निवासी नीरज पर 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के नए कानूनों के तहत चोरी का मामला दर्ज किया गया था। उसे तीन महीने की सजा सुनाई गई है। रोहिणी में एक घर से कुछ आभूषण और कीमती सामान लेकर भाग गया था।

By shamse alam Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Sun, 06 Oct 2024 08:06 AM (IST)
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नए कानून के तहत दर्ज मामले में रोहिणी जिला में हुई पहली सजा।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नए कानून के तहत रोहिणी जिला के बुध विहार थाने में दर्ज एक चोरी के मामले में अदालत ने दो महीने में आरोपित को सजा सुना दी है। पुलिस का दावा है कि इस जिले में नए कानून के तहत दर्ज मामले में किसी आरोपित को पहली सजा हुई है। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपित को तीन महीने की सजा सुनाई है।

9 जुलाई को दर्ज हुआ था चोरी का मामला 

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त गुरइकबाल सिंह सिद्धू ने बताया कि नौ जुलाई को बुध विहार थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया था। चोर ने एक घर से गहने और अन्य सामान पार कर दिए थे। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जिसमें पीड़ित के घर से एक संदिग्ध निकलते हुए दिखा।

आरोपी ने पूछताछ में कबूला अपना जुर्म

सीसीटीवी फुटेज से आरोपित की पहचान कर, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान शकरपुर निवासी नीरज के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच पूरी होने के बाद मामले को सुनवाई के लिए अदालत में भेज दिया गया।

रोहिणी की अदालत ने तय किए आरोप 

सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कई ठोस साक्ष्य को अदालत समक्ष रखा। रोहिणी अदालत ने आरोपित के खिलाफ आरोप तय किए। सुनवाई के दौरान आरोपित ने अदालत के समक्ष अपराध करने के लिए दोषी होने की दलील दी। आरोपित के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी माना गया।

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