Move to Jagran APP

Zafarul Islam Khan sedition case: जफरुल को 12 मई तक जमा करना होगा अपना लैपटॉप-मोबाइल फोन

Zafarul Islam Khan sedition case जफरुल इस्लाम को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल (Delhi Police Special Cell) ने नोटिस भेजा है।

By JP YadavEdited By: Updated: Sun, 10 May 2020 08:34 AM (IST)
Hero Image
Zafarul Islam Khan sedition case: जफरुल को 12 मई तक जमा करना होगा अपना लैपटॉप-मोबाइल फोन
नई दिल्ली, जेएनएन। Zafarul Islam Khan sedition case: दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान (Zafarul-Islam Khan, Chairman of Delhi Minorities Commission) को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल (Delhi Police Special Cell) ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में जफरुल से लैपटॉप और मोबाइल फोन जमा करने के लिए कहा गया है, जिसके जरिये उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट किया था। उन्हें अपना मोबाइल फोन और लैपटॉप 12 मई तक जमा करना है।

अग्रिम जमानत के लिए जफरुल इस्लाम पहुंचे हाई कोर्ट

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई 12 मई को होगी।अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने याचिका दायर कर कहा कि 72 वर्षीय जफरुल इस्लाम एक सामाजिक व्यक्ति होने के साथ ही वरिष्ठ नागरिक भी हैं। उन्हें हृदय समेत कई अन्य बीमारियां हैं और ऐसे में उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने का भी खतरा है। इन भी तथ्यों को देखते हुए देशद्रोह के मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए।

याचिका के अनुसार एक शिकायत के आधार पर 2 मई को स्पेशल सेल ने जफरुल के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने व देशद्रोह की धारा में मामला दर्ज किया है। जफरुल पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और देश विरोधी पोस्ट किया था।

वहीं इसी संबंधित दूसरे मामले में न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि जफरुल इस्लाम खान को पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लेकर प्राधिकारी इस पर विचार करें। पीठ ने उक्त निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

दिल्ली निवासी मनोरंजन कुमार ने याचिका दायर कर खान को के पद से हटाने की मांग की थी। दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने पीठ को बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पहले ही रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।