NewsClick के संस्थापक और HR की याचिका पर दिल्ली HC ने सुरक्षित रखा फैसला, पोर्टल पर है चीन से फंडिंग का आरोप
Delhi न्यूजक्लिक के एडिटर इन चीफ की याचिका पर स्पेशल सेल की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल में अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता और चीन में बैठे लोगों के बीच ईमेल आदान-प्रदान में कई गंभीर आरोप हैं। वह अरुणाचल प्रदेश को भारत की सीमा से बाहर दिखाते हुए नक्शा पेश करने की योजना बना रहे थे।
By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Mon, 09 Oct 2023 12:32 PM (IST)
एएनआई, नई दिल्ली। यूएपीए मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मामले में दिल्ली पुलिस व न्यूजक्लिक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि अदालत अपना निर्णय सुनाएगी।
स्पेशल सेल की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं और बैठे लोगों के बीच हुए ईमेल के आदान-प्रदान में गंभीर मामले सामने आए हैं।
सॉलिसिटर जनरल ने स्पेशल सेल का पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं और चीन में बैठे लोगों के बीच ईमेल आदान-प्रदान में सबसे गंभीर आरोपों में से एक यह सामने आया है कि वह अरुणाचल प्रदेश को भारत की सीमा से बाहर दिखाते हुए नक्शा पेश करने की योजना बना रहे थे।
स्पेशल से मांगा था जवाब
दिल्ली HC ने पिछली सुनवाई के दौरान प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका पर छापेमारी और गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।यह भी पढ़ें: सेंट्रल रिज वन क्षेत्र में निर्माण से जुड़े अवमानना मामले में सुनवाई आज, दिल्ली HC दे सकता है अपना फैसला
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