Arundhati Roy: साल 2010 के मामले में लेखिका अरुंधति रॉय और हुसैन के खिलाफ जल्द आरोप पत्र दायर करेगी दिल्ली पुलिस
कश्मीर के मुद्दे पर भड़काऊ और भारत विरोधी भाषण देने के मामले में लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ क्राइम ब्रांच जल्द ही आरोप पत्र दायर करने वाली है। अक्टूबर 2010 में राय व हुसैन ने कश्मीर को लेकर भड़काऊ भाषण दिए थे। एलजी वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद यूएपीए समेत अन्य धाराओं में पुलिस आरोप पत्र दायर करेगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 2010 में नई दिल्ली जिले में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान कश्मीर के मुद्दे पर भड़काऊ व भारत विरोधी भाषण देने के मामले में लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ क्राइम ब्रांच जल्द आरोप पत्र दायर करेगी।
पुलिस जल्द पटियाला हाउस कोर्ट में दायर कर सकती है आरोप पत्र
इनके खिलाफ पुलिस ने कई साल पहले आरोप पत्र तैयार कर लिया था, लेकिन केस चलाने की अनुमति न मिल पाने के कारण यह मामला वर्षों से लंबित पड़ा था। अब गत दिनों उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत केस चलाने की अनुमति दे देने पर पुलिस जल्द पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर सकती है।
कश्मीर के मसले पर भड़काऊ व देश विरोधी भाषण देने के आरोप
रॉय (Arundhati Roy case) और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन समेत चार वक्ताओं द्वारा 21 अक्टूबर 2010 को एलटीजी ऑडिटोरियम, कॉपरनिकस मार्ग में ''आजादी - द ओनली वे'' के बैनर तले आयोजित सम्मेलन में कश्मीर के मसले पर भड़काऊ व देश विरोधी भाषण देने के आरोप में तिलक मार्ग थाने में यूएपीए समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।पुलिस ने करीब एक हजार पेज से ज्यादा की चार्जशीट की तैयार
कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित की शिकायत पर कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया था। बाद में आगे की जांच के लिए केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने करीब एक हजार पेज से ज्यादा की चार्जशीट तैयार की है, जिसमें रॉय और हुसैन के खिलाफ कई वीडियो और फोरेंसिक सबूतों को रखा गया है।
मामले में कुछ पुलिसकर्मी समेत 25 से अधिक लोगों को चश्मदीद व अन्य गवाह बनाय गया है। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने बीते शुक्रवार को उनके खिलाफ यूएपीए की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
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