दिल्ली-NCR में कहां कितना AQI? आज से ग्रेप-4 लागू, स्कूल बंद और निर्माण कार्यों पर भी रोक
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रेप-4 लागू कर दिया गया है। सोमवार सुबह श्रीनिवासपुरी का एक्यूआई 633 दर्ज किया गया। दिल्ली में ग्रेप-4 लागू होने पर सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Pollution Level दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते आज यानी सोमावार से राजधानी में ग्रेप-4 लागू कर दिया गया है। वहीं, सोमवार सुबह सात बजे श्रीनिवासपुरी का एक्यूआई 633 दर्ज किया गया। एक्यूआईसीएन (AQICN) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के अन्य इलाकों का AQI भी गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया है।
बता दें कि दिल्ली में ग्रेप-4 लागू होने पर सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
आज कहां कितना रहा AQI
आर.के.पुरम दिल्ली | 669 |
श्रीनिवालपुरी दिल्ली | 633 |
आनंद विहार | 624 |
पटपड़गंज दिल्ली | 622 |
पूसा दिल्ली | 619 |
ओखला दिल्ली | 608 |
श्रीअरबिंदो मार्ग | 617 |
नोएडा सेक्टर-62 | 521 |
नोएडा सेक्टर-125 | 256 |
नोएडा सेक्टर-1 | 260 |
सीएमक्यूएम ने ग्रेप-4 के प्रतिबंध लागू करने का दिया निर्देश
एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने और दिल्ली में रविवार शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से अधिक पहुंचने के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की सब कमेटी की आपात बैठक हुई। जिसके बाद सीएक्यूएम ने एनसीआर मेंं ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) चार के आठ सूत्री एक्शन प्लान को लागू करने का निर्देश दिया है।
इसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा एनसीआर में सड़क, फ्लाईओवर सहित विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। सोमवार सुबह आठ बजे से ग्रेप चार के चार प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। वहीं आड इवेन सहित चार प्रविधानों को लागू करने का दिल्ली और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारों को सुझाव दिया है।
सीएक्यूएम ने प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित संबंधित एजेंसियों को ग्रेप के चारों चरणों के प्रविधानों को भी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है व लोगों से भी नियमों का पालन करने की अपील की है। सीएक्यूएम ने कहा है कि दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबंधित जिलों से संबंधित राज्य सरकारें चाहें तो वाहनों के पंजीकरण नंबर के आधार पर आड इवेन के अनुसार वाहनों के परिचालन का फैसला कर सकती हैं। गैर जरूरी व्यवसायिक कार्यों पर रोक व शैक्षणिक संस्थान बंद किए जा सकते हैं।
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