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Delhi School: नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, अब बिना अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकेंगे; ऑनलाइन आवेदन करना होगा

राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। दरअसल सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को अब फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लेनी पड़ेगी। निदेशालय ने कहा कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूल जिनके पास डीडीए द्वारा आवंटित जमीन है उन्हें 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman Updated: Fri, 29 Mar 2024 07:43 PM (IST)
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दिल्ली के निजी स्कूल अब बिना अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकेंगे।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी की सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को अब फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लेनी होगी। निदेशालय ने कहा कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूल जिनके पास डीडीए द्वारा आवंटित जमीन है, उन्हें 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

निदेशालय की पूर्व मंजूरी के बिना स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। स्कूलों को शिक्षा निदेशक द्वारा अनुमोदित अंतिम शुल्क संरचना या उनके द्वारा दाखिल किए गए शुल्क विवरण के आधार पर फीस एकत्र करनी होगी।

1 अप्रैल से वेबसाइट के माध्यम से करना होगा आवेदन

निदेशालय ने कहा कि जिन स्कूलों को फीस बढ़ानी है उन्हें शिक्षा निदेशक की पूर्व अनुमति के लिए एक अप्रैल 2024 से निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और 15 अप्रैल 2024 तक संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

वहीं, किसी भी अधूरे प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। निदेशालय ने कहा कि अगर कोई स्कूल पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी शुल्क में वृद्धि करता है तो ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।

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